पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यही नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली असंवेदनशील है।

Aug 17, 2024 - 12:39
 38
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट(Punjab and Haryana High Court) ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यही नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली असंवेदनशील है। दरअसल याची की एलर्जी के कारण हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच.टी.ई.टी.) में बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी थी। जिसके बाद उसका परिणाम रद्द कर दिया गया था। 

ये है पूरा मामला 

बता दें कि याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एच.टी.ई.टी.) के लिए आवेदन किया था। परीक्षा के दिन उसके हाथों पर फंगल एलर्जी थी और इस वजह से बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। हालांकि परीक्षा केंद्र पर नियंत्रक ने मैनुअली उपस्थिति दर्ज कर परीक्षा देने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में परिणाम घोषित हुए तो यह कहा गया कि परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया है क्योंकि बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी। जिसके चलते याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

हाईकोर्ट ने कहा इस फैसले से याची को हुआ है नुकसान 

वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा का परिणाम रद्द करने का कारण बायोमीट्रिक मशीन का फेल होना है। बोर्ड ने भी यह माना है कि आवेदक के हाथों में एलर्जी थी। बोर्ड की तरफ से परिणाम रद्द करने का जो कारण दिया गया है वह पूरी तरह से गलत और अप्रिय प्रकृति का है

सभी दस्तावेज की जांच के बाद और उच्च अधिकारियों से अनुमति के याद परीक्षा देने की अनुमति दी गई और बाद में अपनी बायोमीट्रिक मशीन के फेल होने का जिम्मा आवेदक पर ही मढ़ दिया गया। जस्टिस पुरी ने कहा कि याची ने नवम्बर 2019 में परीक्षा दी थी। उसका परीक्षा परिणाम रद्द होने के कारण करियर का काफी नुकसान हुआ है। 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow