दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी
यह बिल सरकार के पहले 65 दिनों में ही पेश किया गया है, जो अभिभावकों की शिकायतों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, 2025 बिल को मंजूरी दे दी है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बिल दिल्ली के 1677 गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।
बता दें कि यह बिल सरकार के पहले 65 दिनों में ही पेश किया गया है, जो अभिभावकों की शिकायतों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।
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