बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर आई खबर, हाई कोर्ट ने इतने दिनों के लिए टाली सुनवाई
आज मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अदालत ने सुनवाई 8 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से मोहाली जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, आज मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अदालत ने सुनवाई 8 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) ने दलील दी कि मजीठिया ने मोहाली अदालत के 26 जून 2025 के आदेशों को चुनौती दी है, जो अब अप्रासंगिक हैं, क्योंकि उसके बाद नए समन जारी किए गए हैं। इसके बाद अदालत ने मजीठिया के वकील को संशोधित याचिका दायर करने को कहा।
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने मजीठिया के वकील को नया रिमांड आदेश पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया था।
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