दोस्त के हत्यारे को उम्रकैद, पत्नी पर बुरी नजर रखने के शक में की थी हत्या
जिले की सेशनल कोर्ट ने 3 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने पत्नी पर बुरी नजर रखने के शक के चलते अपने ही दोस्त की चाकू घोपकर हत्या कर दी थी।
एमएच वन न्यूज, पानीपत:
जिले की सेशनल कोर्ट ने 3 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने पत्नी पर बुरी नजर रखने के शक के चलते अपने ही दोस्त की चाकू घोपकर हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
बता दें कि 26 अप्रैल 2021 को पुराने इंडस्ट्रियल थाने में दोषी पिंटू ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह बत्रा कॉलोनी में रहता है। उसने कहा था कि कॉलोनी के राणा के साथ चार-पांच युवक झगड़ा कर रहे थे, जिन्हें वह नहीं जानता।
उसने उस समय चेहरा देखकर उनकी पहचान करने का दावा किया था। पिंटू ने कहा था कि मारपीट के दौरान उन युवकों ने राणा पर चाकू और पेंचकस से हमला किया था।
इस पर उसने राणा के चचेरे भाई शंटी को फोन कर मौके पर बुलाया, जिसके बाद वह उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद राणा को मृत घोषित कर दिया।
मुंह बंद रखने की दी थी धमकी
घटना के समय मौके पर राणा के साथ विक्की और सागर नाम के दो युवक भी थे। दोषी पिंटू ने उनको भी जुबान नहीं खोलने की धमकी दी थी। इसके बाद से वह दोनों चुप थे।
जब मामले की पुलिस छानबीन करने लगी तो इस दौरान उक्त दोनों ने राणा के भाई रीनू को इस बारे में बताया था, जिसके बाद रीनू ने भी अपने तौर पर छानबीन की और पुलिस में पिंटू के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने पिंटू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने राणा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।
चाकू बना सबूत
पुलिस के समक्ष पिंटू ने बताया था कि उसकी तीन साल पहले ज्योति के साथ शादी हुई थी। वह परिवार से अलग बतरा कॉलोनी में रहता था। यहां उसकी दोस्ती विक्की, सागर, राणा के साथ हुई थी, जिनका उसके कमरे पर आना-जाना था।
राणा उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था। इसी रंजिश में 25 अप्रैल की शाम को राणा से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद चाकू से मारकर उसने राणा की हत्या कर दी।
बीच-बचाव करने आए विक्की के भी हाथ पर चाकू मारा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में पुलिस ने 20 गवाह पेश किए गए। साथ ही पिंटू की निशानदेही पर बरामद चाकू सजा दिलाने में सबसे बड़ा सुबूत बना।
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