गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में किया संशोधन, एलजी की शक्तियों को बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है, जिससे पूर्ववर्ती राज्य के उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों में वृद्धि हुई है।

Jul 13, 2024 - 11:21
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गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में किया संशोधन, एलजी की शक्तियों को बढ़ाया
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में किया संशोधन, एलजी की शक्तियों को बढ़ाया

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है, जिससे पूर्ववर्ती राज्य के उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी 31 अक्टूबर 2019 की घोषणा के साथ पढ़ा गया है। 

ये हुआ है मुख्य संशोधन 

बता दें क 42ए के अनुसार कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत ‘पुलिस’, ‘सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ और ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ (ACB) के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। 

वहीं, 42बी- अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। 

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