भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर को हाईकोर्ट से झटका, सरेंडर नहीं करने पर गिरफ्तारी के आदेश

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

Oct 1, 2024 - 14:03
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भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर को हाईकोर्ट से झटका, सरेंडर नहीं करने पर गिरफ्तारी के आदेश
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सज्जन कुमार, चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल (2 अक्टूबर) तक वह खुद ही सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस समय आया है जब हरियाणा में चुनावी गतिविधियां अपने चरम पर हैं, और प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर पांच अक्टूबर को मतदान होना है।

छौक्कर पर आरोप

धर्म सिंह छौक्कर पर आरोप है कि उन्होंने कुछ विवादास्पद गतिविधियों में भाग लिया है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस की गई है। अदालत का यह फैसला चुनावी माहौल को और भी गरमा सकता है, क्योंकि इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। यह मामला न केवल छौक्कर के लिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनौती बन सकता है, क्योंकि चुनावी समय में ऐसी स्थिति उनके चुनावी अभियान को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए दिए गिरफ्तारी के आदेश

पानीपत के समालखा से खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले वीरेंद्र सिंह की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि समालखा सीट से निवर्तमान विधायक धर्म सिंह छोकर कानून के परविधान को दरकिनार कर रहे हैं और गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ ईडी ने अदालतों को सूचित किया है कि वे आरोपित का पता लगाने में असमर्थ हैं, हालांकि, आरोपित खुलेआम प्रचार करके चुनाव लड़ रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के अधिकारी अदालतों को गुमराह कर रहे हैं और आरोपित विधायक के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। कई  आरोपों के लिए छौक्कर और उनके बेटे को ईडी द्वारा जांच सहित कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है, जो विभिन्न गैर-जमानती वारंट, एफआईआर के पंजीकरण और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के बावजूद समालखा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि ईडी और राज्य सरकार आरोपित विधायक को उनके राजनीतिक रसूख के कारण अनुचित लाभ दे रही है।

यह था मामला

एनफोर्मेंट डायरेक्टोरेट (ED)  ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसी मामले में 5 महीने पहले ED ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में हैं। छौक्कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रमोटर हैं। 2 दिन पहले धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, ED और छौक्कर को नोटिस जारी किया था।

इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 2 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी छौक्कर ने नामांकन भरा है और खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हैरत की बात है कि जिसे पुलिस और ED ढूंढ रही है वह कैसे खुलेआम प्रचार कर रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित ED और धर्म सिंह छौक्कर को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। गौरतलब ED द्वारा छौक्कर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस और न ही ED उन्हें गिरफ्तार कर रही है।

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