उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है, आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाई, दो दिन पहले शनिवार 21 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी ।
दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की, मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई, सरकार से जवाब पेश करने को भी कहा गया है ।
बीते शुक्रवार 20 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराने को कहा था लेकिन राज्य सरकार आज स्थिति से अवगत कराने में असफल रही, कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने चुनाव की तिथि निकाल दी, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है. जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी ।
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