अमृतसर जेल में बंद MLA लालपुरा को हाईकोर्ट से झटका, 4 साल की सजा बरकरार
यह मामला 12 साल पुराना है जब वह टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे, उन पर एक शादी में आई युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा था।
अमृतसर जेल में बंद तरनतारन स्थित खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी 4 साल की सजा बरकरार रखी गई है और अदालत ने सजा पर रोक लगाने या तत्काल राहत देने से इंकार किया है। इस निर्णय से उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल बनी हुई है, लेकिन सजा बरकरार रहने की वजह से उनका राजनीतिक कैरियर प्रभावित हो सकता है।
मामला और सजा का विवरण
यह मामला 12 साल पुराना है जब वह टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे। उन पर एक शादी में आई युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस मामले में विधायक के अलावा पांच पुलिसकर्मियों-दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
इस मामले में उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत उनका दोषी ठहराया गया। 10 सितंबर 2025 को तरनतारन की अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट के फैसले का प्रभाव
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि अभी तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है इसलिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर सजा पर रोक नहीं लगती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और उपचुनाव कराना पड़ सकता है।
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