SC में हुई सुनवाई, अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर! पंजाब सरकार के लिए कहा ये
कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोनों राज्यों के वकील इस कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी के लिए मुद्दों का प्रस्तावित विषय प्रस्तुत करेंगे।
शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही पंजाब को तीन दिन में कमेटी के अन्य सदस्यों के नाम भी देने को कहा है।
अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोनों राज्यों के वकील इस कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी के लिए मुद्दों का प्रस्तावित विषय प्रस्तुत करेंगे। हमने स्पष्ट किया है कि कमेटी का संदर्भ व्यापक होगा ताकि बार-बार कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले मुद्दों को निष्पक्ष और उचित तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सके।
फरवरी से चल रहा संघर्ष
पंजाब के किसान फसलों के MSP को लेकर फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।
किसानों ने पंजाब की तरफ बॉर्डर पर स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इससे अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
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