हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना आज से लागू, डिफाल्टरों को 10 फीसदी मिलेगी की अतिरिक्त छूट
ये योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और अब भी डिफॉल्टर बने हुए हैं आगे उन्होंने कहा कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है

हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने बताया कि आज से सरचार्ज माफी योजना लागू हो जाएगी, उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता, कृषि, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
ये योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और अब भी डिफॉल्टर बने हुए हैं आगे उन्होंने कहा कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को 10 फीसदी की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा।
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