पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बरी
जिला एवं सत्र न्यायालय ने जिन अन्य नेताओं को बरी किया है, उनमें शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर, शहरयार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम और अली नवाज अवान शामिल हैं।
पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन से संबंधित मामले में बुधवार को खान और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने जिन अन्य नेताओं को बरी किया है, उनमें शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर, शहरयार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम और अली नवाज अवान शामिल हैं।
जियो न्यूज की खबर के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में बरी किए जाने के अनुरोध से संबंधित याचिकाओं पर पिछले हफ्ते सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
निर्वाचन आयोग ने 2022 में तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में खान को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए आबपारा थाने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान (71) और अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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