Delhi : आज से ‘No PUC-No Fuel’ नियम लागू, इन वाहनों को नहीं मिलेगी राजधानी में Entry
दिल्ली सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली में 580 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की है।
दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली में आज से 'No PUC - No Fuel' नियम लागू किया गया है, जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।
वहीं, ग्रैप-4 के दौरान दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-6 से कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
दिल्ली सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली में 580 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की है। वहीं, शहरभर में 126 चेक प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जहां 37 ‘प्रखर’ वैन तैनात की गई।
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