Delhi Pollution: SC का आदेश ! वायु प्रदूषण पर GRAP-4 की पाबंदियां दो दिसंबर तक रहे लागू
Delhi Pollution: वायु प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण चार के तहत लागू सभी पाबंदियां, स्कूलों से संबंधित उपायों को छोड़कर, 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी।
Delhi Pollution: वायु प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण चार के तहत लागू सभी पाबंदियां, स्कूलों से संबंधित उपायों को छोड़कर, 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने में पूरी तरह विफलता हुई है।
अधिकारियों की लापरवाही पर फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने ‘कोर्ट कमिश्नर’ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि GRAP-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने में संबंधित अधिकारियों की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया कि कई महत्वपूर्ण कदमों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने में समस्या बनी हुई है।
वायु प्रदूषण पर सख्त कदम की आवश्यकता
यह आदेश इस बात का संकेत है कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य सरकारी संस्थाएं पूरी तरह से सजग हैं और कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, और अगर अधिकारी अपने कर्तव्यों में ढिलाई करेंगे, तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा।
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