Delhi Blast Case : पटियाला हाउस कोर्ट ने सातों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन और बढ़ाई
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने सातों आरोपियों को डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल गनाई, डॉ. शाहीन सईद, इरफान अहमद वागे, जासिर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और सोएब को 8 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
NIA ने अदालत में किया पेश
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सभी आरोपियों की हिरासत को 15 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले तीन डॉक्टरों और इरफान वागे को 12 दिसंबर को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जबकि आमिर राशिद अली और जासिर बिलाल वानी को 10 दिसंबर को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। सोएब को 19 दिसंबर को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
क्या है लाल किला विस्फोट मामला ?
10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 बजे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक तेज धमाका हुआ था। यह विस्फोट उस समय हुआ जब ट्रैफिक सिग्नल पर कई वाहन खड़े थे। सफेद हुंडई i20 कार में रखा विस्फोटक सामग्री के फटने के कारण कम से कम 13 से 15 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए।
धमाके से आसपास का इलाका गया हिल
विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पास खड़ी कई कारें, ई-रिक्शा और दुकानों को बहुत नुकसान हुआ। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई और दिल्ली समेत देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया।
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