मुख्यमंत्री सैनी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया ‘नायाब’ तोहफा !
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में अहम साबित होगा।
एक जनवरी 2024 से लागू होने वाला यह फैसला कर्मचारियों के परिवारों के लिए फायदेमंद होगा। अब यह सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। यह फैसला एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी। सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है, जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के अंत में दी जाती है, बशर्ते उसने 5 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा की हो।
यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, यदि उसने किसी संगठन में कम से कम 5 साल तक लगातार काम किया हो।
इस निर्णय के बाद अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है, जबकि पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इस वृद्धि से कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अंत में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी।
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