कथित दिल्ली शराब घोटाले में एक और AAP नेता को मिली जमानत
विजय नायर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका सम्मान उन मामलों में भी किया जाना चाहिए जहां कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।
आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दे दी है। विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह तय है कि विजय नायर जेल से बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया और के कविता की जमानत के आधार पर विजय नायर को जमानत दी गई है।
23 महीने से हिरासत में विजय नायर
विजय नायर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका सम्मान उन मामलों में भी किया जाना चाहिए जहां कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में है और उसे विचाराधीन कैदी के तौर पर रखा गया है। ट्रायल शुरू किए बिना सजा का यह तरीका नहीं हो सकता।
जमानत नियम है और जेल अपवाद
जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह सार्वभौमिक प्रस्ताव पूरी तरह विफल हो जाएगा। यदि याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखा जाता है। जबकि सजा अधिकतम 7 साल तक ही हो सकती है। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है। इस आदेश में दी गई शर्तों पर जमानत दी जाती है।
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