Thursday, February 19, 2026
HomeCurrent Newsहरियाणा सरकार का बड़ा कदम, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तीन...

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तीन नई सेवाएं अधिसूचित

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम की तीन नई सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। डी-मॉर्गेज हेतु अनुमति जारी करने के लिए दो दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह अंतरिम हस्तांतरण पत्र (पीटीएल) 45 दिन तथा अन्तिम हस्तांतरण पत्र (एफटीएल) 7 दिन के अन्दर जारी करना होगा।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अब मॉर्गेज हेतु अनुमति दो दिन के अन्दर जारी करनी होगी। संरचना में परिवर्तन के लिए 15 दिन तथा प्लॉट द्विभाजन के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

प्लॉट द्विभाजन को छोड़कर इन सभी सेवाओं के लिए सम्पदा अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। प्लॉट द्विभाजन के लिए उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (सम्पदा) को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। इन सेवाओं के लिए विभागाध्यक्ष (सम्पदा) प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और प्रबंध निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी होंगे।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments