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सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाजियाबाद में कथित रोड-रेज घटना पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। यह सुरक्षा किसी भी नई एफआईआर पर भी लागू होगी जो यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है।

कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह उपाध्याय को इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की एक प्रति प्रदान करे। गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को 7 सितंबर को अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी मिलने के बाद उपाध्याय उचित राहत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने तर्क दिया कि मामला मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है और आरोप लगाया कि पत्रकार को उनकी खोजी रिपोर्टिंग के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें राम मंदिर दान विवाद की कवरेज भी शामिल है।

सीसीटीवी फुटेज संरक्षण की मांग की गई

राय ने कथित घटना के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की भी मांग की और दावा किया कि इससे उपाध्याय का बयान स्थापित हो जाएगा। पत्रकार ने किसी भी टक्कर या टकराव से इनकार किया है, उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी के स्कूल से लौट रहे थे जब शिप्रा मॉल के पास एक मोटरसाइकिल चालक उनकी कार के पास आया।

उपाध्याय ने शिकायत में उल्लिखित मोटरसाइकिल के पंजीकरण नंबर में विसंगतियों का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर दुकानदारों पर दबाव डाला। उनकी याचिका में एफआईआर को रद्द करने और सीबीआई सहित स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

मामला 7 सितंबर के लिए पोस्ट किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और मामले को 7 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया।

 

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