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दिल्ली HC का बड़ा फैसला, अब हर घंटे सिर्फ 12 मिनट ही चलेंगे विज्ञापन

दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi HC) ने टेलीविजन दर्शकों के हित में एक अहम फैसला सुनाते हुए टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की समय सीमा को बरकरार रखा है। अदालत ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस नियम को वैध माना है जिसके तहत किसी भी टीवी चैनल पर एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट तक ही विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। इसमें 10 मिनट कमर्शियल विज्ञापन और 2 मिनट चैनल के स्वयं के प्रमोशनल कंटेंट के लिए तय किए गए हैं।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने इस मामले में कई ब्रॉडकास्टर्स द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार किया जा रहा है।

एक दशक से चल रहा था विवाद

यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित था। दरअसल, TRAI ने 2012 और 2013 में ऐसे नियम लागू किए थे, जिनका उद्देश्य टीवी दर्शकों को लगातार विज्ञापनों से होने वाली परेशानी से राहत देना था। इन नियमों के तहत चैनलों के लिए हर घंटे विज्ञापन की अधिकतम सीमा तय की गई थी।

उस समय कई न्यूज चैनलों, जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों और क्षेत्रीय प्रसारकों ने इन नियमों का विरोध किया था। उनका कहना था कि टीवी उद्योग की कमाई का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों पर निर्भर करता है और यदि विज्ञापनों का समय घटाया गया तो इससे आर्थिक नुकसान होगा।

ब्रॉडकास्टर्स ने क्या दी दलील ?

टीवी चैनलों की ओर से अदालत में कहा गया कि विज्ञापन केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री के संचालन का मुख्य आधार हैं। खासकर फ्री-टू-एयर और क्षेत्रीय चैनलों के लिए विज्ञापन राजस्व बेहद महत्वपूर्ण है।

ब्रॉडकास्टर्स ने यह भी तर्क दिया कि विज्ञापन दिखाना “कमर्शियल स्पीच” का हिस्सा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। उनका कहना था कि TRAI का यह नियम उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

अदालत ने क्यों खारिज की दलील?

दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रॉडकास्टर्स की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य दर्शकों के देखने के अनुभव को बेहतर बनाना है। कोर्ट ने माना कि लगातार और लंबे विज्ञापन कार्यक्रमों के प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे दर्शकों की रुचि प्रभावित होती है।

बेंच ने यह भी कहा कि टीवी दर्शकों के पास विज्ञापनों को तुरंत स्किप करने का विकल्प नहीं होता इसलिए जरूरत से ज्यादा विज्ञापन दर्शकों के लिए असुविधा पैदा करते हैं। अदालत के अनुसार, 12 मिनट की सीमा व्यावसायिक हित और उपभोक्ता सुविधा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।

दर्शकों को मिल सकती है राहत

इस फैसले को टीवी दर्शकों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे विज्ञापन ब्रेक को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रही हैं, खासकर न्यूज और मनोरंजन चैनलों में। अब इस सीमा के लागू रहने से उम्मीद है कि दर्शकों को कार्यक्रमों के बीच कम रुकावट का सामना करना पड़ेगा। वहीं, दूसरी ओर, प्रसारण उद्योग के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई चैनलों की आय का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों पर आधारित है।

ऐसे में आने वाले समय में टीवी इंडस्ट्री को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करने पड़ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए विज्ञापनों पर नियंत्रण जरूरी है ताकि मनोरंजन और सूचना का अनुभव संतुलित बना रहे।

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