हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 27 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें आरक्षण, उद्योग नीति, अनाधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े निर्णय शामिल रहे।
PGT भर्ती में BC वर्ग को राहत
कैबिनेट ने बीसी-ए और बीसी-बी श्रेणी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए पीजीटी के 3069 पदों से जुड़े आरक्षण मामले में फैसला लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जुलाई 2025 से पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य माने जाएंगे। इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों में बदलाव
इस बैठक में एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस जारी करने से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। सैनी सरकार का कहना है कि नए नियमों से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग में भी बदलाव
उच्च शिक्षा विभाग के फील्ड कैडर पदों के सेवा नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि इससे विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
अनाधिकृत कॉलोनियों को मिलेगी मान्यता
सरकार ने विशेष नीति के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत 10 एकड़ तक विकसित कॉलोनियों को पात्रता के आधार पर अधिकृत किया जाएगा। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस कदम से लोगों को मूलभूत सुविधाएं और कानूनी राहत मिल सकेगी।
डेयरी के लिए भूमि पट्टे पर देने का फैसला
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। यह जमीन मुख्य रूप से डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गांवों में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे।
‘मेक इन हरियाणा’ उद्योग नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्री पॉलिसी 2026’ को भी मंजूरी दे दी गई। नई नीति तैयार करने से पहले अप्रैल में नई दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी। उद्योग जगत से मिले 109 सुझावों को नई नीति में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
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