इलाहबाद हाई कोर्ट(Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi) से जुड़े दोहरी नागरिकता मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, यह मामला उस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पर सुनवाई के बाद नया आदेश सामने आया है।
CBI जांच के निर्देश
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दलील दी गई कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और फिर जांच एजेंसी को सौंप दी जाए।
याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने कोर्ट में कई दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठते हैं। उनका कहना है कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं, जो कथित तौर पर यूनाइटेड किंगडम में मतदाता सूची से जुड़े हैं।
गृह मंत्रालय की भूमिका
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से भी संबंधित दस्तावेज मांगे थे। मंत्रालय ने अदालत के समक्ष जरूरी फाइलें पेश कीं, जिनमें कुछ संवेदनशील (‘टॉप सीक्रेट’) दस्तावेज भी शामिल बताए गए। फिलहाल, कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने और सीबीआई जांच शुरू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।