70311 डीलरों ने उठाया ओटीएस-3 का लाभ, सरकारी खजाने में पहुंचे 164.35 करोड़ रुपये: हरपाल चीमा
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि कुल 70,311 डीलरों ने एकमुश्त निपटान योजना-3 (OTS-3) का लाभ उठाया है, जिसे पंजाब सरकार ने विरासत कर मुद्दों को कम करने और सुव्यवस्थित करने के लिए नवंबर 2023 में शुरू किया था।
इस बात का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ओटीएस-3 के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में 164.35 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई ओटीएस-1 और ओटीएस-2 योजनाओं के विपरीत है, जिनके तहत 31,768 मामलों से केवल 13.15 करोड़ रुपए का कुल कर राजस्व प्राप्त हुआ था।
वित्त मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि एक लाख रुपये तक के बकाए वाले 50,903 डीलरों को ओटीएस-3 के तहत कर, ब्याज और जुर्माने में 100% छूट का लाभ मिला, जिसके परिणामस्वरूप कुल 221.75 करोड़ रुपये की माफी हुई।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इसके अतिरिक्त, 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बकाया वाले 19,408 डीलरों ने ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाया, जिससे कुल 644.46 करोड़ रुपये की माफी हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में कर निर्धारण वर्ष 2016-17 तक के मामले शामिल हैं, जिनमें 1 करोड़ रुपये तक का बकाया है।
उन्होंने कहा कि ओटीएस-3 के तहत आवेदन करने वाले डीलरों ने सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत मूल वैधानिक फॉर्म जमा किए थे और छूट की गणना उसी के अनुसार की गई थी। इसके अलावा, आवेदकों को अतिरिक्त वैधानिक घोषणा फॉर्म जमा करने की सुविधा प्रदान की गई, जिससे उनकी देयता कम हो गई।
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