केरल में 24 वर्षीय युवती को फांसी ! बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारा, कोर्ट बोला- ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। ग्रीष्मा ने अक्टूबर 2022 में शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर पिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने इस अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' श्रेणी में रखा है।
अदालत का बड़ा फैसला !
अदालत ने ग्रीष्मा की मां सिंधु को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया, जबकि उसके चाचा निर्मलाकुमारन नायर को तीन साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने ग्रीष्मा की शिक्षा, उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड न होने के बावजूद उसे फांसी की सजा दी, यह दर्शाता है कि अपराध की गंभीरता के सामने ये तर्क अप्रासंगिक हैं।
क्या है पूरा मामला ?
ग्रीष्मा और शेरोन के बीच एक साल से अधिक समय तक संबंध रहे थे। ग्रीष्मा ने शेरोन से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शेरोन ने शादी के लिए दबाव डाला। इससे परेशान होकर ग्रीष्मा ने शेरोन को जहर देकर मारने की योजना बनाई। ग्रीष्मा ने शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वाट नामक खतरनाक जहर मिलाकर पिलाया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिवार की प्रतिक्रिया
शेरोन के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन ग्रीष्मा की मां सिंधु के बरी होने से वे निराश हैं। उनका मानना है कि सिंधु भी इस अपराध में बराबर की दोषी हैं। वे अब फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं।
सामाजिक संदेश
इस मामले ने समाज में विश्वासघात और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर किया है। अदालत का यह निर्णय यह संदेश देता है कि ऐसे गंभीर अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
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