चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त: मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

स्वास्थ्य पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Sep 11, 2024 - 09:32
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चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त: मंत्री डॉ. बलबीर सिंह
चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त: मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

स्वास्थ्य पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, सीपी/एसएसपी और सिविल सर्जनों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, सचिव स्वास्थ्य एवं एमडी एनएचएम डॉ. अभिनव त्रिखा, एमडी पीएचएससी वरिंदर कुमार शर्मा और निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर उपस्थित थे। कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉ. बलबीर सिंह ने डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य बोर्ड के गठन का निर्देश दिया, जिसके सदस्यों में एसएसपी, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल/मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, जिला पीसीएमएस अध्यक्ष/जिला आईएमए अध्यक्ष के प्रतिनिधि, पैरामेडिकल स्टाफ/एनजीओ के प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बोर्डों को मासिक बैठक करनी चाहिए।

'पंजाब मेडिकेयर सेवा व्यक्तियों और मेडिकेयर सेवा संस्थानों का संरक्षण (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2008' को सख्ती से लागू करने का आह्वान करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए कहा, जिसमें इस अधिनियम के तहत प्रावधान, दंड और सजा के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों के संपर्क नंबर भी प्रदर्शित किए गए हों। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिक आवागमन वाले सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निकटतम पुलिस चौकी/थाने से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने सिविल सर्जनों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में होमगार्ड की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगाने और उचित प्रकाश व्यवस्था सहित उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मरीज़ों के प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए केवल एक परिचारक को इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने यौन उत्पीड़न पर पांच सदस्यीय आंतरिक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया, जिसकी अध्यक्षता सुविधा प्रभारी करेंगे तथा जिसमें तीन महिला सदस्य होंगी। डॉ. बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी मरीजों और उनके परिचारकों के प्रति सहानुभूति और शिष्टाचार बरतने की हार्दिक अपील की, क्योंकि वे अक्सर पहले से ही तनावग्रस्त और चिंतित होकर अस्पताल पहुंचते हैं। 

उन्होंने यह भी कहा कि यदि मरीजों को डॉक्टरों/स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा प्रदान किए गए उपचार के संबंध में कोई समस्या है, तो वे जिला शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं, जो आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले पर विचार करेगी। इस बीच, लगातार बारिश के बीच डेंगू के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए उपायों का भी जायजा लिया। उन्होंने सिविल सर्जनों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने घरों में या आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि डेंगू मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके।

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