उत्तराखंड: HC ने सुरंग में बचाव कार्यों को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसमें पिछले एक सप्ताह से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जारी बचाव अभियान और उपायों पर सोमवार को राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों से 48 घंटों के अंदर जवाब देने को कहा।

उच्च न्यायालय का यह निर्देश देहरादून स्थित गैर सरकारी संगठन समाधान द्वारा इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर आया है।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अदालत में अपना जवाब 48 घंटों के अंदर दाखिल करने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किए हैं।

याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुरंग निर्माण के समय क्षेत्र की भूवैज्ञानिक जांच ढंग से नहीं की गयी।