केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण में कहा है कि ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों को किसी भी रूप या मात्रा में रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण में कहा है कि ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों को किसी भी रूप या मात्रा में रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन है।
आयुष्मान भव 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा पखवाड़ा’ के दौरान शुरू किया जाएगा। जिसके तहत दूर दराज तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है।