दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट से लूटे 50 लाख रुपए, इस तरह दिया वारदात को अंजाम

पूर्वी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास गाजियाबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर 50 लाख रुपये लूट लिये गये।

दिल्ली मेट्रो में अरविंद केजरीवाल पर लिख रहा था धमकी भरे मैसेज, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वाले युवक को गिरफ़्तार कर लिया है. दरअसल शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले ने पहले ही केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रखी है. इसी बीच दिल्‍ली के तीन मेट्रो स्‍टेशन और एक… Continue reading दिल्ली मेट्रो में अरविंद केजरीवाल पर लिख रहा था धमकी भरे मैसेज, पुलिस ने किया गिरफ्तार

2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने घरों में आग लगाने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में भड़के दंगों के दौरान दो घरों को आग लगाने के जुर्म में एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला मंगलवार को दोषी जॉनी कुमार के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) और 436 (घर आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा) के साथ-साथ अवैध रूप से एकत्र होने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

कुमार को इस साल 14 फरवरी को आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन पक्ष ने कुमार पर उस दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया था, जिसने 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान यहां खजूरी खास इलाके में दो घरों को आग लगा दी थी।

विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार गौड़ ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा, “एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समुदायों की हिफाज़त करें।”

अदालत ने कहा, “इस मामले में दोषी द्वारा किए गए अपराध का प्रभाव केवल शिकायतकर्ता और अन्य पीड़ित को हुए नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि दंगाइयों के कृत्यों ने सामाजिक ताने-बाने पर गहरा असर डाला है…कथित कृत्यों ने सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालते हुए लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की।”

अदालत ने मोहम्मद साफिल और मोहम्मद दाउद के घरों में आगजनी करने के लिए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और क्रमश: 50 हजार और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कुमार को आईपीसी की धारा 148 के तहत एक साल के साधारण कारावास और आईपीसी की धारा 188 के तहत छह महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

दिल्ली : घर में मृत पाए गए भाई-बहन, मां घायल; पिता की लाश रेल पटरी पर मिली

पूर्वी दिल्ली में नौ साल की एक लड़की और उसका किशोर भाई शनिवार को अपने घर में मृत पाए गए तथा उनकी मां घायल अवस्था में मिली, जबकि उनके पिता का शव नजदीक ही रेल पटरी पर मिली है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक उन्हें अपराह्न दो बजे पांडव नगर के शशि गार्डन निवासी श्याम (42) के बारे में फोन आया कि वह लापता हैं और उनका घर शुक्रवार से बंद है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घर को बाहर से बंद पाया और घर के अंदर से बदबू आ रही थी। घर के अंदर जाने पर उन्होंने 15 वर्षीय एक लड़के और नौ वर्षीय एक लड़की को मृत पाया और उनकी मां एक कमरे में बेहोश पड़ी थी।

उन्होंने बताया कि पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला का इलाज चल रहा है।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही थी तभी उसे सूचना मिली कि श्यामजी का शव उसके घर के पास रेल पटरी पर मिला है।

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा, ऐसा संदेह है कि श्याम ने अपने बच्चों की हत्या कर दी, अपनी पत्नी पर हमला किया और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी।

पूर्वी दिल्ली के फ्लैट में महिला और भाई मृत मिले, पति गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक व्यक्ति ने पेंचकस से हमला कर अपनी पत्नी और उसके भाई की कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वी दिल्ली) अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गाजियाबाद के एक स्कूल में शिक्षिका कमलेश होल्कर (29) और राम प्रताप सिंह (18) बुधवार की सुबह शकरपुर की एक आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल पर खून से लथपथ पाये गये।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कमलेश और उसके पति श्रेयांस कुमार पाल के बीच मंगलवार रात को किसी बात को लेकर बहस हुई होगी, जिसके बाद आरोपी ने महिला और उसके भाई की हत्या कर दी।

अधिकारी ने बताया कि सिंह, दंपति के दो वर्षीय बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए उत्तर प्रदेश से यहां आया था।

उन्होंने बताया कि पाल सुबह लापता था लेकिन बाद में वह जांच में शामिल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया, ”उससे पूछताछ की जा रही है।”

उन्होंने बताया कि पाल पेशे से एक इंजीनियर है लेकिन फिलहाल बेरोजगार है।

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी के पिता भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और उसकी मां दिल्ली के बिजली विभाग में काम करती हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी का छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी इमारत की पहली मंजिल पर रहता है।

अधिकारी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली की अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2017 में दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म के लिए एक नाबालिग को दोषी ठहराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे।

नाबालिग आरोपी पर सात और करीब चार वर्ष की बच्चियों से दुष्कर्म करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अदालत ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा, ”निर्णायक रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के आरोपों को साबित करने में सफल रहा कि आरोपी ने दोनों पीड़ित बच्चियों से दुष्कर्म के अपराध को अंजाम दिया था।”

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय दहिया उपस्थित हुए।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने तय समय के भीतर पीड़ित बच्चियों के बयान दर्ज नहीं किये और न ही उनमें से एक के फटे हुए कपड़े जब्त किये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध नहीं हुआ।

अदालत के मुताबिक, ”आईओ की तरफ से हुई लापरवाही के कारण अन्य सबूतों को व्यर्थ नहीं करार दिया जा सकता।”

अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि पीड़ित बच्चियों को आरोपों के बारे में कुछ सिखाया गया हो। अदालत ने कहा कि बच्चियों की चिकित्सा जांच से उनके बयानों की पुष्टि होती है। अदालत के मुताबिक, जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन बच्चियों की चिकित्सा जांच कराई गयी थी।

अदालत ने कहा, ”दोनों बच्चियों की चिकित्सीय जांच केवल एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था।”

अदालत के मुताबिक, बच्चियों में से एक ने अदालत में आरोपी की पहचान नहीं की लेकिन उसकी गवाही से नदारद इस संदर्भ को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट ने पूरा कर दिया।

फॉरेंसिक जांच के अनुसार, बच्ची का खून आरोपी के पायजामा पर पाया गया था।

दिल्ली: सोशल मीडिया दोस्त ने किया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म

दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक लड़की के साथ उसके दोस्त ने कथित तौर पर बलात्कार किया, उसके साथ मारपीट की और उसे डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दोस्ती करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता कोचिंग क्लास के लिए गई थी जिसके बाद वह अपने एक दोस्त से मिलने गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें पता चला कि उसने अपने सोशल मीडिया मित्र से मिलने की योजना बनाई और वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। मामले की आगे की जांच की जा रही है।”

दिल्ली पुलिस ने 22 साल से फरार ‘सिमी’ के सदस्य को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) के 47 वर्षीय एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

सिमी के सदस्य ने कई भोले-भाले युवाओं को कथित तौर पर गुमराह करने के अलावा प्रतिबंधित संगठन की एक पत्रिका का संपादन भी किया था।

पुलिस के मुताबिक, हनीफ शेख पिछले 22 साल से फरार था।

अधिकारियों ने बताया कि उसे 22 फरवरी को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल से पकड़ा गया, जहां वह अपनी पहचान बदलकर एक उर्दू स्कूल में शिक्षक था।

वर्ष 2001 में राष्ट्रीय राजधानी के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने में उसके खिलाफ राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने सरकारी वेबसाइट को हैक करने के आरोप में भुवनेश्वर से आईटी पेशेवर को पकड़ा

दिल्ली पुलिस की टीम ने एक सरकारी वेबसाइट को हैक करने के आरोप में आईटी पेशेवर को यहां उसके फ्लैट से पकड़ा है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आरोपी भुवनेश्वर के लक्ष्मी सागर इलाके का रहने वाला है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी पेशेवर को शुक्रवार रात को पकड़ा और उसका कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन जब्त किया।

स्थानीय लक्ष्मी सागर पुलिस छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नीरज बवाना गिरोह के शूटर को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने दक्षिणपूर्व दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास मुठभेड़ के बाद नीरज बवाना गिरोह के एक संदिग्ध शार्पशूटर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की पहचान अंबेडकर नगर निवासी एहसान अली के रूप में हुई।

उन्होंने बताया कि उसका साथी नीरज भागने में सफल रहा।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) राजेश देव ने कहा, ” दो फरवरी को हमें सूचना मिली थी कि नीरज बवाना गिरोह के दो शार्पशूटर फरीदाबाद से करणी सिंह शूटिंग रेंज में आने वाले हैं।”