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हिमाचल में ‘राज्य किसान आयोग विधेयक 2026’ पारित, किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को ‘राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026’ ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में एक समर्पित किसान आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का उद्देश्य खेती-किसानी को मजबूती देना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

मौसम किसानों के लिए बड़़ी चुनौती

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि खेती में घटता मुनाफा, जोतों का छोटा आकार और मौसम की अनिश्चितता जैसी समस्याएं किसानों के सामने बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित आयोग इन मुद्दों पर गहराई से अध्ययन कर सरकार को नीतिगत सुझाव देगा, ताकि खेती को लाभकारी बनाया जा सके।

सदन में सभी दलों ने किया समर्थन

विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग में वास्तविक किसानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं भाजपा के हंस राज ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि खेती और बागवानी का अनुभव रखने वाले लोगों को ही इसमें शामिल किया जाए। बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग के सदस्यों के पास कम से कम 25 वर्षों का कृषि अनुभव और डॉक्टरेट की डिग्री होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इससे आयोग के फैसले व्यावहारिक अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों पर आधारित होंगे।

किसानों के शिकायतों का होगा समाधान

प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष के साथ सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य शामिल होंगे। आयोग का मुख्य ध्यान फसलों के विविधीकरण, बेहतर बाजार व्यवस्था और किसानों की शिकायतों के समाधान पर रहेगा। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इस आयोग को जांच करने और हर साल अपनी रिपोर्ट सरकार व विधानसभा को सौंपने का अधिकार होगा। इससे नीतियों की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। आयोग के संचालन पर हर साल लगभग 85 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का मानना है कि यह निवेश किसानों के हित में बड़ा कदम साबित होगा।

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