Wednesday, February 11, 2026
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केजरीवाल की जमानत पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित, जानें कब आएगा फैसला

दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 सितंबर 2024) को फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अरविंद केजरीवाल फिर से जेल में ही रहेंगे।

इस मामले में फैसला 10 सितंबर 2024 को आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने करीब 2 साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और 26 जून को उन्हें तब गिरफ्तार किया जब उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई। उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया।

केजरीवाल के वकील ने किया जमानत का अनुरोध

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की गुहार लगाते हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद के अधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि कानून में कोई खास व्यक्ति नहीं है, सभी आम आदमी हैं।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने चार्जशीट पर भी संज्ञान ले लिया है। इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अगर माननीय न्यायमूर्ति आज सीएम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो यह हाईकोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी।”

‘शॉर्टकट अपना रहे केजरीवाल’

SV राजू ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया, BRS नेता के. कविता जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, लेकिन केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच के सामने एसवी राजू ने कहा, “अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वह एक असाधारण व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग नियम और कानून होंगे, गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र कोर्ट नहीं होना चाहिए. दिल्ली के सीएम को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए” एसवी राजू ने कहा कि विशेष अदालत से अनुमति मिलने के बाद वारंट जारी हुआ और उसके बाद CBI ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

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