पंजाब श्रम विभाग ने "बीओसीडब्ल्यू कल्याण योजनाओं" के लिए जीता एसकेओसीएच पुरस्कार

Aug 30, 2024 - 09:11
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पंजाब श्रम विभाग ने "बीओसीडब्ल्यू कल्याण योजनाओं" के लिए जीता एसकेओसीएच पुरस्कार
पंजाब श्रम विभाग ने "बीओसीडब्ल्यू कल्याण योजनाओं" के लिए जीता एसकेओसीएच पुरस्कार

मुख्यमंत्री-कम-चेयरमैन पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड 21 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में 99वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2003 में स्थापित यह पुरस्कार उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है जो भारत की बेहतरी में योगदान देते हैं। इसे शासन, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी देखा जाता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने बताया कि इस वर्ष स्कॉच पुरस्कार के लिए विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों ने नामांकन प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के पंजाब बीओसी कल्याण बोर्ड, जो निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करता है, ने "श्रम नीति विकास और कार्यान्वयन" श्रेणी के तहत "श्रम" डोमेन में अपना नामांकन प्रस्तुत किया है, जिसका परियोजना नाम "भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाएं" है।

उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त नौकरशाहों और प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से युक्त जूरी सदस्यों के एक पैनल ने परियोजना का मूल्यांकन किया और कहा कि बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सुशासन के 7 सिद्धांतों के तहत किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रस्तुति लोकप्रिय मतदान के अधीन थी, जिसमें पंजाब को सबसे अधिक वोट मिले, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान रहा। इन 3 राउंड के बाद, ऑर्डर ऑफ मेरिट पंजाब बीओसी कल्याण बोर्ड को दिया गया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने पिछले साल अपनी कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को सरल बनाया था और कई नए प्रावधान जोड़े थे, खास तौर पर वजीफा, शगुन और एक्स-ग्रेशिया योजनाओं में। कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा अवधि समाप्त कर दी गई और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन की अवधि एक साल तक बढ़ा दी गई। 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुविधा के लिए, अब काम के प्रमाण के बारे में घोषणा को ठेकेदार या बोर्ड द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए श्रम सचिव मनवेश सिद्धू और श्रम आयुक्त श्री राजीव कुमार गुप्ता के प्रयासों की भी सराहना की।

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