अमृतसर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (बी.एन.एस.एस.) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं, जो 21 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
सुरक्षा ठिकानों के पास ड्रोन पर रोक
जारी निर्देशों के अनुसार अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के दायरे में आम लोगों द्वारा निजी ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा मिलिट्री स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों से तीन किलोमीटर के भीतर भी ऐसे उपकरण उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा है कि माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर जैसी गतिविधियां भी बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेंगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खुफिया इनपुट के बाद लिया फैसला
अधिकारियों के अनुसार, पूर्व में मिली खुफिया सूचनाओं में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार, नशीले पदार्थ और अन्य अवैध सामग्री भेजने की कोशिशों का खुलासा हुआ है। इन्हीं गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
प्रशासन का कहना है कि सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त प्रतिबंध जरूरी हो गया है। प्रशासन ने आम लोगों से आदेशों का पालन करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है।

