Thursday, February 19, 2026
HomeCurrent Newsपंजाब पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने...

पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार 

पंजाब में आज पंचायत चुनाव जारी है इसी के साथ चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है दरअसल पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने आज सुनवाई करने से मना कर दिया। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिकाओं का उल्लेख करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके पंचायत चुनाव को रोका गया तो प्रदेश में अराजकता पैदा हो सकती है साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है।

पीठ ने आगे कहा कि ‘अगर आज मतदान शुरू हो गया है तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? ‘शायद उच्च न्यायालय को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ और न्यायाधीश जे.बी. ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ”अगर हम वोटिंग बंद कर देंगे तो वोटिंग के दिन भी अराजकता पैदा हो जाएगी’।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता नील गर्ग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि विरोधियों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पंजाब सरकार की जीत को दर्शाता है।

बता दें कि दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली 1000 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया था अदालत ने 206 पंचायतों पर से प्रतिबंध भी हटा दिया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments