मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत किफायती आवास (AHP) और किफायती किराया आवास (ARH) घटकों को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में वर्ष 2026 से इन दोनों घटकों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और कमजोर आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है।
लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
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केंद्र सरकार की ओर से – ₹1.50 लाख
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राज्य सरकार की ओर से – ₹1 लाख
इसके अलावा व्हाइटलिस्टेड परियोजनाओं में काम करने वाले डेवलपर्स को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र स्वीकृति शुल्क और बाह्य विकास शुल्क में छूट दी जाएगी। वहीं लाभार्थियों को स्टाम्प शुल्क में भी राहत मिलेगी।
किराये पर भी मिलेंगे किफायती मकान
योजना के तहत किफायती किराया आवास (ARH) मॉडल-2 भी लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों और EWS व LIG वर्ग के परिवारों के लिए किराये पर सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इन आवासों का निर्माण निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और उनका संचालन व रखरखाव भी वही संस्थाएं करेंगी। सरकार का लक्ष्य शहरों में सस्ती और सुलभ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
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