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राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, जमानत को लेकर नया आदेश जारी…

यौन उत्पीड़न के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम(Asaram) को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने मेडिकल आधार पर दी गई उनकी अंतरिम जमानत को 25 मई 2026 तक या फिर उनकी अपील पर अंतिम निर्णय आने तक जो भी पहले हो सकती है उसे बढ़ाने का आदेश दिया है।

किन आधारों पर दायर हुई याचिका ? 

जमानत बढ़ाने की मांग के पीछे आसाराम के पक्ष ने उनकी उम्र, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और लगभग 12 साल की जेल अवधि को प्रमुख आधार बताते हुए ये जमानत याचिका दायर की है। उनके वकीलों ने अदालत में कहा कि वे 29 अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और इस दौरान उनका इलाज चल रहा है।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

यदि जमानत बढ़ाई नहीं जाती, तो उपचार बीच में रुक सकता है और उन्हें दोबारा जेल लौटना पड़ सकता है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा (कार्यवाहक) और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ में हुई। आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर बताया और राहत देने की अपील की।

दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की ओर से आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं और इलाज में किसी तरह की कमी नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले तय की गई अधिकांश शर्तों को यथावत रखा है, जबकि तीन कांस्टेबल की तैनाती से जुड़ी शर्त हटा दी गई है।

जमानत के दौरान सख्त शर्तें रहेंगी लागू 

जमानत के दौरान आसाराम पर कुछ सख्त शर्तें भी लागू रहेंगी। वे केवल इलाज के उद्देश्य से ही बाहर रह सकेंगे और किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा या भीड़ जुटाने वाली गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही उनके देश छोड़ने पर भी रोक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि इस मामले में उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अब पूरे मामले में अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से वह लगातार अपनी सजा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है।

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