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शिपिंग मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला, GIFT सिटी की कंपनियों को बिना लाइसेंस विदेशी जहाज लीज पर लेने की छूट

शिपिंग मिनिस्ट्री ने गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) में टैक्स-फ्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से काम करने वाली कंपनियों को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) से इजाज़त लिए बिना विदेशी जहाज़ों को लीज़ पर लेने की मंज़ूरी दे दी है।

मिनिस्ट्री ने एक गैज़ेट नोटिफिकेशन में कहा, “कोस्टल शिपिंग एक्ट, 2025 (2025 का 20) की धारा 37 के तहत, केंद्र सरकार गांधीनगर, गुजरात के GIFT में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में स्थापित किसी यूनिट द्वारा चार्टर किए गए विदेशी जहाज़ों को उक्त एक्ट की धारा 11 के तहत लाइसेंस की ज़रूरत से छूट देती है।”

लाइसेंस लिए बिना ट्रेड करने की इजाज़त

इससे पहले, विदेशी झंडे वाले जहाज़ों को DGMA से लाइसेंस लिए बिना भारत के समुद्री इलाकों में कोस्टिंग ट्रेड करने की इजाज़त नहीं थी। कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, जो जहाज़ों के लाइसेंसिंग से जुड़ा है, की आलोचना हो रही है क्योंकि यह कमोडिटी ट्रेडिंग में लगी भारतीय कंपनियों की विदेशी झंडे वाले जहाज़ों को सिर्फ़ विदेशी यात्राओं के लिए चार्टर करने की क्षमता में रुकावट डालता है।

 

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