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लद्दाख में पर्यटकों की मनमानी पर बड़ा एक्शन, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में ऑफ-रोडिंग करने पर 4 पर्यटकों पर ₹2 लाख का जुर्माना

लद्दाख के सबसे संवेदनशील संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में गैर-कानूनी रूप से ऑफ-रोडिंग करने वाले चार पर्यटकों पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के कार मालिकों में से प्रत्येक ने 50,000 रुपये का जुर्माना भरा। खबरों के मुताबिक, उनकी कारें तुरंत ज़ब्त कर ली गईं और जुर्माना भरने के बाद रविवार को ही उन्हें वापस किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, कई घटनाओं के वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद, दो हफ़्तों के दौरान हुई इन घटनाओं की पहचान करने के लिए नियमित गश्त और सोशल मीडिया पर निगरानी का सहारा लिया गया।

सबसे गंभीर मामला हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर का था। यह गाड़ी 17 जून को चांगथांग कोल्ड डेज़र्ट वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर नुरबू ला के पास कथित तौर पर एक तिब्बती गज़ेल का पीछा करते हुए वीडियो में कैद हुई थी। वन्यजीव अधिकारियों ने अगले दिन हैनले में एक होमस्टे के पास गाड़ी का पता लगाया और उसे ज़ब्त कर लिया।

तीन दिन बाद, 20 जून को, एक महिंद्रा थार को कैमरे में काराकोरम वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी में एक धारा से गुज़रते हुए और उसे नुकसान पहुँचाते हुए देखा गया। 21 जून को पैंगोंग झील के पास एक हुंडई क्रेटा को ऑफ-रोडिंग करते हुए पाया गया। इसके अलावा, 23 जून को, कथित तौर पर मज़ाक-मज़ाक में एक दूसरी महिंद्रा थार को मेराक के पास सीधे झील के पानी में चला दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस हरकत से झील के इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचा और वह प्रदूषित हो गई।

क्षेत्रों में सही व्यवहार के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश

लद्दाख के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इन घटनाओं की निंदा की और कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख पूरे भारत और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन उन्होंने संरक्षित क्षेत्रों में सही व्यवहार के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए।

उनके अनुसार, पर्यटकों, एडवेंचर के शौकीनों और कार मालिकों को वन्यजीवों के आवास में जाने, लुप्तप्राय प्रजातियों को परेशान करने या ऐसे इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाने से बचना चाहिए जो पहले से ही ज़्यादा ऊँचाई पर जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर दबाव में हैं।

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, झीलों, धाराओं और अभयारण्यों में गैर-कानूनी ऑफ-रोडिंग एक बढ़ती हुई समस्या है जिस पर प्रशासन अब सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अधिकारी ने पुष्टि की कि यह सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भारत के कुछ सबसे दुर्लभ जानवर लद्दाख के ज़्यादा ऊँचाई वाले अभयारण्यों में पाए जाते हैं। चांगथांग कोल्ड डेज़र्ट वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी में तिब्बती गज़ेल, स्नो लेपर्ड और कियांग जैसी कई प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है। समुद्र तल से 4,300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद पैंगोंग झील एक नाज़ुक इकोसिस्टम का हिस्सा है, अगर इसे कोई नुकसान पहुँचता है, तो उसे ठीक होने में सालों लग जाते हैं।

गोवा, या तिब्बती गज़ेल, को ‘नियर-थ्रेटन्ड’ प्रजाति माना जाता है। सैंक्चुअरी वाले इलाकों में, जो गाड़ियाँ जंगली जानवरों का पीछा करती हैं या उन्हें घेर लेती हैं, उनसे जानवरों की जान जा सकती है, उनके प्रजनन में रुकावट आ सकती है और वहाँ रहने वाली दूसरी प्रजातियों के रहने की जगह को भी नुकसान पहुँच सकता है।

 

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