हिमाचल सरकार का बैंकों को सख्त निर्देश, कर्मचारी-पेंशनर पर नहीं लगेगी पैनल्टी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य के प्रधान सचिव वित्त ने स्टेट लेवल बैंकर्स समिति को पत्र लिखकर कहा है कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी या पेंशन उनके खातों में क्रेडिट नहीं होती, तब तक उनके खाते से किसी भी तरह की EMI या उससे जुड़ी कोई भी पेनल्टी न काटी जाए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य के प्रधान सचिव वित्त ने स्टेट लेवल बैंकर्स समिति को पत्र लिखकर कहा है कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी या पेंशन उनके खातों में क्रेडिट नहीं होती, तब तक उनके खाते से किसी भी तरह की EMI या उससे जुड़ी कोई भी पेनल्टी न काटी जाए। इतना ही नहीं, बैंकों को इसपर अतिरिक्त ब्याज लगाने से भी मना किया गया है।
दरअसल, राज्य सरकार ने सैलरी और पेंशन देरी से क्रेडिट करने का फैसला लिया था, जिसके मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 सितंबर के बजाय 10 सितंबर को सैलरी दी जाएगी। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में इस बात की चिंता थी कि अगर EMI समय पर नहीं कटी तो बैंकों की ओर से पैनल्टी लग सकती है और अब हिमाचल सरकार के इस कदम से प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने अपने घर, गाड़ी या अन्य जरूरतों के लिए बैंकों से लोन ले रखा है।
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