नामांकन दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, जानिए कितने लोग और वाहन ले जा सकते हैं साथ?
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सी-विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत का 100 मिनट के अंदर निपटान किया जा रहा है। इस ऐप पर ऑडियो, वीडियो के साथ-साथ फोटो को भी अपलोड करने की सुविधा है।
चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़:
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सी-विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत का 100 मिनट के अंदर निपटान किया जा रहा है। इस ऐप पर ऑडियो, वीडियो के साथ-साथ फोटो को भी अपलोड करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सजगता का ही परिणाम है कि हरियाणा में 16 अगस्त से 04 सितम्बर 2024 तक 3239 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 2957 सही मिली हैं और इन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
इतने वाहन और लोग हो सकते हैं साथ
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र 5 से 12 सितंबर 2024 तक भरे जा सकते हैं। 13 सितम्बर 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितम्बर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं नामांकन
पंकज अग्रवाल ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा और सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।
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