डेरा प्रमुख राम रहीम को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, SGPC और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

Jul 4, 2024 - 08:48
Jul 4, 2024 - 09:08
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डेरा प्रमुख राम रहीम को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, SGPC और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
डेरा प्रमुख राम रहीम को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, SGPC और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
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एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़: 

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलों के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फोरी तौर पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए एसजीपीसी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

बता दें कि डेरा प्रमुख ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अवकाशकालीन बेंच के सामने 14 जून को अपनी पेरोल को लेकर याचिका दायर की थी। दायर याचिका पर कोर्ट के अवकाशकालीन बेंच ने कोई आदेश जारी ना करते हुए मामला चीफ जस्टिस की बेंच विचाराधीन होने पर इस अर्जी पर सुनवाई भी उसी बेंच में होने की बात कही थी। 

राम रहीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 21 दिन की फरलो देने की मांग की थी, जिसका कारण उसकी ओर से जेल से बाहर "कल्याणकारी गतिविधियां" करना बताया गया था। 

हाईकोर्ट ने राज्य को दिया था निर्देश

बता दें कि हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को राज्य को निर्देश दिया था कि भविष्य में कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख के पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। 

यह मामला एसजीपीसी की ओर से दायर याचिका के चलते अभी हाईकोर्ट में लंबित है। याचिका में डेरा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी होने के बावजूद प्रदेश सरकार से बार-बार पेरोल या फरलो पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई थी।

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