दिल्ली जल बोर्ड: दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बोरवेल प्रबंधन को लेकर दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) सभी बोरवेल के प्रबंधन के लिए एक दिशानिर्देश जारी करेगा जिनमें उन्हें सील करना शामिल होगा। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि हाल ही में केशोपुर मंडी स्थित बोरवेल में गिरकर एक व्यक्ति के मरने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की कई टीम द्वारा सभी बोरवेल का निरीक्षण किया जा रहा है।

रविवार को लगभग 12 घंटे के लंबे अभियान के बाद केशोपुर मंडी में स्थित डीजेबी के जल-मल शोधन संयंत्र के 40 फुट गहरे बोरवेल से गिरे व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया।

डीजेबी के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ बोरवेल काफी सुरक्षित था और उस पर ताला भी लगा हुआ था। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अन्य सभी बोरवेलों का निरीक्षण किया जा रहा है। बोरवेल का प्रबंधन करने वालों को भी कुछ दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। उनमें से कुछ दिशानिर्देश लागू हैं, लेकिन इन बोरवेल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और सील करने के लिए कुछ नये दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।’’

पुलिस ने बताया केशोपुर मंडी के बोरवेल से निकाले गए शव की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत को लेकर अज्ञात के खिलाफ विकासपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।