इन शर्तों पर मिली अरविंद केजरीवाल को जमानत, ना दफ्तर जा पाएंगे, ना कर पाएंगे फाइल पर साइन....
दिल्ली शराब निति मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है।
दिल्ली शराब निति मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थीं।
बता दें कि जानकारी के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। और ना ही दफ्तर जा पाएंगे।
इन शर्तों पर मिली जमानत
- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे।
- किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे।
- केस से जुड़े मामले पर सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी नहीं करेंगे।
- जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
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