आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है फिर भी डाल सकते हैं वोट, जानें कैसे

चुनाव आयोग ने भारत में मतदान के लिए एक या दो नहीं बल्कि 10 से अधिक पहचान दस्तावेजों को स्वीकार किया है। तो आइए जानते हैं कि आप किन दस्तावेजों की मदद से अपना वोट डाल सकते हैं।

Oct 3, 2024 - 19:33
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आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है फिर भी डाल सकते हैं वोट, जानें कैसे
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भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार आम चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरा देश उत्साहित है। इस लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हुआ जबकि 7वां और आखिरी चरण 1 जून 2024 को है। सभी सात चरणों का परिणाम 4 जून को आना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर भारतीय को मतदान करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

चुनावी प्रक्रिया में सुचारू और वैध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र पर जाते समय उचित पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने भारत में मतदान के लिए एक या दो नहीं बल्कि 10 से अधिक पहचान दस्तावेजों को स्वीकार किया है। तो आइए जानते हैं कि आप किन दस्तावेजों की मदद से अपना वोट डाल सकते हैं।

वोट देने के लिए आप अपने साथ ये दस्तावेज़ ले जा सकते हैं

EPIC (वोटर आईडी कार्ड): वोटर फोटो पहचान पत्र, जिसे आम तौर पर वोटर आईडी कार्ड के नाम से जाना जाता है, वोटिंग के लिए स्वीकार किए जाने वाले प्राथमिक दस्तावेज़ों में से एक है. यह पहचान और नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम आता है.

आधार कार्ड: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड को वोट डालने के लिए पहचान के वैध रूप के रूप में स्वीकार किया जाता है.

पासपोर्ट: भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट वोट डालने के लिए पहचान का एक और मान्यता प्राप्त रूप है.

ड्राइविंग लाइसेंस: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी वोटिंग के लिए वैध पहचान पत्र के रूप में काम आ सकता है.

सेवा पहचान पत्र: केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी वोट देने के लिए फोटो के साथ अपने सेवा पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं.

फोटो के साथ पासबुक: बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी आपकी फोटो वाली पासबुक को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है.

पैन कार्ड: आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) कार्ड को वोटिंग के लिए वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है.

PNR के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड मतदान के लिए स्वीकार किए जाते हैं।

मनरेगा जॉब कार्ड: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के फोटो युक्त जॉब कार्ड को भी मतदान के लिए वैध पहचान पत्र माना जाता है।

स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड: यदि आपके पास श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, तो यह मतदान के लिए वैध पहचान दस्तावेज के रूप में काम आ सकता है।

फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज: मतदान केंद्र पर आपकी फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज वैध पहचान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

MP/MLA/MLC के लिए आधिकारिक पहचान पत्र: संसद सदस्यों (MP), विधान सभा सदस्यों (एमएलए) और विधान परिषद सदस्यों (MLC) को जारी आधिकारिक पहचान पत्र का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।

जब आप मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने जाते हैं, तो पीठासीन अधिकारी आपकी पहचान के लिए आपका पहचान पत्र मांगता है। मतदान केंद्र पर इनमें से कोई एक मान्यता प्राप्त पहचान पत्र प्रस्तुत करके, आप मतदान करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं।

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