Tuesday, March 3, 2026
Home Current News नशा तस्करों पर बुलडोजर क्यों ? हाईकोर्ट में सरकार से मांगा जवाब...

नशा तस्करों पर बुलडोजर क्यों ? हाईकोर्ट में सरकार से मांगा जवाब !

Advertisement

पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन का मामला अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि नशा तस्करों की संपत्तियों को सील किया जा सकता है, लेकिन उन्हें गिराना कानूनन सही नहीं है। हाईकोर्ट इस याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई करेगी, जहां पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा।

याचिकाकर्ता का तर्क: संपत्तियों को गिराना अवैध

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि किसी भी आरोपी की संपत्तियों को गिराने से पहले कानूनन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नशा तस्करी में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्तियों को सील करना तो जायज हो सकता है, लेकिन उन्हें गिराने का कदम कानूनी रूप से गलत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है।

पंजाब सरकार का पक्ष: नशा तस्करी पर सख्त कार्रवाई जरूरी

वहीं, पंजाब सरकार ने नशा तस्करों पर बुलडोजर एक्शन को सही ठहराते हुए इसे नशा माफिया के खिलाफ सख्त संदेश करार दिया है। सरकार का कहना है कि राज्य में नशा तस्करी की बढ़ती समस्या को देखते हुए ऐसे कठोर कदम उठाना जरूरी है। सरकार के अनुसार, नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को गिराना अपराधियों को मिलने वाली सुरक्षा को खत्म करने के लिए जरूरी है।