UP News : योगी सरकार ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर बढ़ाई सख्ती, जानें क्या कहती है नई नियमावली…
उत्तर प्रदेश में सरकार ने शहरों में विज्ञापनों के लिए नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के होर्डिंग पर रोक लगेगी और डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने शहरों में विज्ञापन और होर्डिंग को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने किसी भी तरह के विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर पूरी तरह रोक होगी। इसके अलावा किसी भी इमारत या परिसर में विज्ञापन लगाने से पहले संरचनात्मक इंजीनियर से सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
अस्थायी लाइसेंस लेना जरूरी
अगर मेला, जादू शो, संगीत कार्यक्रम या किसी अन्य अस्थायी आयोजन का प्रचार करना है, तो इसके लिए नगर निगम से अस्थायी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश नगर निगम की नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।
नई नियमावली के तहत नगर निगम अब विज्ञापन एजेंसियों को अधिकतम 12 साल के लिए ठेका दे सकेंगे। शहरों के सार्वजनिक स्थानों पर सीमित संख्या में ही विज्ञापन लगाए जाएंगे, ताकि अव्यवस्था न फैले। विज्ञापन ठेका देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी।
बिना अनुमति पर होगी सख्त कार्रवाई
इस नियमावली में विज्ञापन की अनुमति, शुल्क तय करने और निगरानी की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। अवैध, खतरनाक और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। सरकार का मानना है कि विज्ञापनों से होने वाली आय बढ़ने से नगर निगमों की आमदनी में इजाफा होगा और जनता पर नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इससे शहरों के विकास कार्यों को भी तेजी मिलेगी। नई नीति से विज्ञापन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और डिजिटल विज्ञापन व डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शहरों की सुंदरता और साफ-सुथरा स्वरूप भी बेहतर होगा। सरकार इस फैसले को प्रदेश के वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से जोड़कर देख रही है। पारदर्शिता और निवेश बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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