मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ, खारिज हुई याचिका
तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में मदद की थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे राणा को भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए कई बार अमेरिकी अदालतों में अपील की, लेकिन हर बार उसकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
राणा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अगर उसे भारत भेजा गया, तो उसके साथ अत्याचार हो सकता है। उसने अपनी बिगड़ती सेहत और धार्मिक पहचान का हवाला देकर भारत प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी। हालांकि, अमेरिकी अदालतों ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। वह वर्तमान में लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है।
तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में मदद की थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। राणा का प्रत्यर्पण अब अंतिम चरण में है, जिससे 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
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