सुप्रीम कोर्ट ने कांवड यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर लगाई रोक, यूपी, उत्तारखंड और मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के यूपी सरकार और उत्तरखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। इस फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
बता दें कि यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को दुकाने के आगे उनके नाम लिखने के आदेश दिए थे। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।
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