स्ट्रे डॉग्स की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट, आवारा कुत्तों के काटने पर राज्य सरकारों को देना होगा मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के काटने, घायल होने या मरने के मामलों में राज्य सरकारों से मुआवजा दिलाया जाएगा...
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के काटने, घायल होने या मरने के मामलों में राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछले पांच सालों में कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
खिलाने वालों की भी होगी जिम्मेदारी - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा “आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है, तो इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये सड़कों पर क्यों घूमते रहें, लोगों को काटें और डराएं? उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।”
तीन जजों की बेंच ने जताई चिंता
यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने की। अदालत ने कहा, “कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब तक चार दिन की सुनवाई में हमें केवल कुत्तों के प्रति भावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इंसानों के अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा।”
20 जनवरी को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी दोपहर 2 बजे तय की है। अदालत ने संकेत दिए कि अगली सुनवाई में वह राज्य सरकारों की जवाबदेही और मुआवजा नीति पर आदेश दे सकती है।
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