सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार बना सकती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी 

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है।

Aug 1, 2024 - 11:18
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार बना सकती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी 
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार बना सकती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है। राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा।

2004 के फैसले को पलटा 

इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसी/एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। 

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