हरियाणा पुलिस का विशेष अभियान, जागरूकता से बच रही राहगीरों की जान !
एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में लेन अनुशासन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है।
एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में लेन अनुशासन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उचित लेन ड्राइविंग के बारे में शिक्षित करना है। इसका समापन 24 नवंबर को होगा। हरियाणा पुलिस लेन अनुशासन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
प्रयासों से कम हुई सड़क दुर्घटनाएं
हरियाणा पुलिस के एक बयान में कहा गया कि इस दिशा में इन ठोस प्रयासों के चलते पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक 662 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। इस साल 278 मौतें कम हुई हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 505 कम लोग घायल हुए हैं।
'लोग यातायात नियमों का गंभीरता से करें पालन'
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण लेन ड्राइविंग का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने वाहन निर्धारित लेन में चलाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। अभियान के तहत प्रदेश के विद्यालयों, गांवो, ढाबों, ट्रक यूनियनों तथा फैक्ट्रीज़ आदि में लेन ड्राइविंग नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभियान के तहत अब तक अंबाला, पंचकूला, कैथल, सिरसा, फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, भिवानी, करनाल, हिसार, यमुनानगर, जींद, नारनौल जिलों में लेन ड्राइविंग को लेकर चालान किए गए हैं, जबकि फतेहाबाद में 24 नवंबर को अभियान के तहत चालान किए जाएंगे।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षकों तथा उप-पुलिस अधीक्षकों को इस अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर 500 रुपए तथा दूसरी बार 1500 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
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