1984 सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सज्जन को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था और तिहाड़ सेंट्रल जेल के अधिकारियों से उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों में ऐसी रिपोर्ट मांगी थी। हत्या के लिए न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है, जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड है।
यह मामला दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। इस दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। वे दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
मौत की सजा की मांग
मामले में शिकायतकर्ता ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सज्जन कुमार द्वारा भड़काए गए भीड़ के हमले में अपने पति और बेटे को खो दिया था। शिकायतकर्ता ने मौत की सजा की मांग की थी। शिकायतकर्ता के वकील एचएस फुल्का का कहना है कि आरोपी ने भीड़ के नेता के रूप में दूसरों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और क्रूर हत्याओं के लिए उकसाया। वह मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं पाने का हकदार है।
जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की 1 नवंबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। एचएस फुल्का का कहना है कि सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट के राज नगर इलाके में दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में पांच हत्याओं के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और ये हत्याएं इस मामले में हुई हत्याओं के साथ-साथ एक व्यापक नरसंहार का हिस्सा थीं।
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